लखनऊ :
ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायतें केवल स्थानीय निवासी ही कर सकेंगे, वो भी हलफनामे के साथ। यदि शिकायत फर्जी पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। पंचायती राज के संयुक्त निदेशक एसएन सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को इस आशय का पत्र लिखा है।
उन्होंने ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौशल किशोर पांडेय द्वारा छह जून और 10 जुलाई को जारी शासन के एक पत्र का हवाला दिया है। जिसमें अनुरोध किया गया है कि ग्राम प्रधानों के खिलाफ वही शिकायत स्वीकार की जाए, जो केवल संबंधित ग्राम सभा के निवासी द्वारा हलफनामे पर की गई हो।
यदि शिकायत फर्जी पाई जाए तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई की जाए। पंचायती राज निदेशक ने जिलाधिकारियों, सीडीओ, मंडलीय उप निदेशकों को पत्र लिखकर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा है।