11 August 2025

आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख और ड्यू डेट में क्या अंतर है? जानिए जरूरी बातें


आयकर रिटर्न (ITR) का समय पर दाखिल करना हर टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है। लेकिन कई बार लोग 'अंतिम तारीख' और 'ड्यू डेट' को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं। आज हम आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है और क्यों समय पर ITR फाइल करना जरूरी है।



इस साल ड्यू डेट – 15 सितंबर


वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की ड्यू डेट 15 सितंबर 2025 है। यानी, आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इस तारीख तक अपना रिटर्न भर सकते हैं। बिजनेस, प्रोफेशनल्स और अन्य कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए यह तारीख महत्वपूर्ण है।


न भरने पर हो सकता है नुकसान


यदि आप ड्यू डेट के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको लेट फीस, ब्याज और अन्य दंड भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा, आपका रिफंड भी विलंब हो सकता है और भविष्य में टैक्स मामलों में समस्याएं आ सकती हैं।


ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना


यदि आप 15 सितंबर 2025 के बाद अपना ITR दाखिल करते हैं, तो आपको लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। इसके साथ ही, अगर आपका टैक्स बकाया है, तो उस पर ब्याज भी लगेगा।


ITR दाखिल करने के लिए जरूरी दस्तावेज


रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, आय की जानकारी, बैंक स्टेटमेंट और TDS की डिटेल्स रखना जरूरी है। सही जानकारी और समय पर रिटर्न फाइल करने से आप जुर्माना, ब्याज और अन्य कानूनी दिक्कतों से बच सकते हैं।

🙏और अधिक जानकारी के लिए अपने टैक्स सलाहकार से संपर्क करें।