कर विभाग आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वालों पर सख्ती बरतने जा रहा है। इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने संकेत दिया है कि जिन लोगों ने ITR में किसी प्रकार की गड़बड़ी की है—चाहे इनकम सही से रिपोर्ट न की हो, गलत ITR फॉर्म भरा हो या फिर फर्जी टैक्स छूट का दावा किया हो—उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे।
करदाताओं को मिलेगी सख्त निगरानी
सूत्रों के अनुसार, विभाग ने सभी ऐसे मामलों को बारी-बारी से जांचने का निर्णय लिया है, जिनमें गड़बड़ी की आशंका है। जांच के बाद छोटे से छोटे मामले को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। कर विभाग का कहना है कि अब ITR में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
किन मामलों में आ सकता है नोटिस?
- इनकम कम दिखाने या छुपाने पर
- गलत ITR फॉर्म चुनने पर
- बिना योग्यताओं के टैक्स छूट का लाभ लेने पर
- फर्जी खर्च या निवेश दिखाने पर
करदाताओं के लिए संदेश
विशेषज्ञों का मानना है कि करदाता समय रहते अपनी रिटर्न की दोबारा समीक्षा कर लें और यदि कोई गलती रह गई है तो उसे कर विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध *रिवाइज्ड रिटर्न* विकल्प से सही कर दें। इससे विभागीय कार्रवाई और दंड से बचा जा सकता है।
आयकर विभाग की यह सख्ती उन सभी करदाताओं के लिए बड़ा संकेत है जो अभी तक रिटर्न फाइल करने में लापरवाही बरतते रहे हैं।