लखनऊ, परिषदीय स्कूलों में अब न्यूनतम दो शिक्षक अनिवार्य रूप से तैनात किए जाएंगे, लेकिन जहां सरप्लस शिक्षक होंगे, उन अतिरिक्त शिक्षकों का या तो समायोजन किया जाएगा या दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। इस संबंध में हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर शासन ने आदेश जारी कर दिया है।
बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से सोमवार को सभी जिलाधिकारियों के नाम भेजे आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा 22 अप्रैल को पारित आदेश का अनुपालन तत्काल किया जाना है। इसके तहत जनपदीय समिति द्वारा किसी भी सरप्लस अध्यापक को किसी दूसरे विद्यालय में फिर से तैनात करने की कार्यवाही की जा सकेगी ताकि हर विद्यालय में दो अध्यापक तैनात किए जा सकें। किसी महिला को पुनः तैनात करना है तो समिति देखेगी कि सर्वप्रथम उस को उसी विकास खण्ड में तैनाती मिले।
अभी यहां तैनाती नहीं
अभी वहां शिक्षकों को पुनः तैनात नहीं किया जाएगा, जहां 30 अप्रैल 2026 तक दो शिक्षक तैनात हैं। संबंधित शिक्षक जिनका स्थानान्तरण प्रस्तावित है, द्वारा 13 मई तक ऑफलाइन माध्यम से जनपदीय समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज करायी जा सकती है।

