69000 शिक्षक भर्ती: पूर्णांक प्राप्तांक संसोधन याचिका खारिज, देखे


69000 शिक्षक भर्ती: पूर्णांक प्राप्तांक संसोधन याचिका खारिज, देखे


*69000 शिक्षक भर्ती: फार्म भरने में मानवीय त्रुटि को लेकर दाखिल याचिका HC ने की खारिज*  ,,,,,          इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि फार्म सही ढंग से भरा जाना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है. इसे कंप्यूटर ऑपरेटर की भूल बताना गलत है. कोर्ट‌ ने कहा अपनी गलतियों का भुगतान करना हर अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है. हाईकोर्ट में आशुतोष कुमार श्रीवास्तव व अन्य ने याचिका दाखिल की थी.    ,,,,,   प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में बेसिक स्कूलों में 69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Teachers Recruitment) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने फार्म भरने में मानवीय त्रुटि को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा फार्म भरने में परीक्षाओं के प्राप्तांक गलत भरना मानवीय त्रुटि नहीं है, फार्म भरने से पहले अभ्यर्थियों को ध्यान से निर्देश पढ़ने चाहिए थे.  ,,,,  हाईकोर्ट ने कहा कि फार्म सही ढंग से भरा जाना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है. इसे कंप्यूटर ऑपरेटर की भूल बताना गलत है. कोर्ट‌ ने कहा अपनी गलतियों का भुगतान करना हर अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है. हाईकोर्ट में आशुतोष कुमार श्रीवास्तव व अन्य ने याचिका दाखिल की थी. जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने ये याचिका खारिज कर दी है. बता दें दूसरी तरफ आंसर शीट मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई है.