बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री बिना भी विशेष शिक्षक


केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने कहा है कि विशेष शिक्षक बनने के लिए बीएड नहीं है। सामान्य बीएड के साथ-साथ स्पेशल एजुकेशन में दो साल का डिप्लोमा या पीजी प्रोफेशनल डिप्लोमा धारक भी विशेष शिक्षक के योग्य हैं। कैट के इस फैसले से दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी योग्य विशेष शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में बीएड डिग्री धारक योग्य प्रतिभागियों की कमी की वजह से भर्ती अधूरी रह जाती है।



कैट के सदस्य आरएन सिंह और तरुण श्रीधर की पीठ ने विशेष शिक्षक नियुक्त करने की मांग को लेकर एक दृष्टिहीन युवक की याचिका पर यह फैसला पारित किया है। डीएसएसएसबी ने बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री न होने के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया था।