वेतनभोगी वर्ग के लिए- FY 2023- 24: 👉 नई और पुरानी टैक्स रिजीम (नीति) में कर्मचारी वर्ग पर पड़ने वाले फर्क की समीक्षा......*



वेतनभोगी वर्ग के लिए- FY 2023- 24

अभी दो तरह की कर व्यवस्था है- ओल्ड और न्यू। यदि आप नई कर व्यवस्था चुनते हैं तो -

यदि आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये तक है तो आपको कोई कर नहीं देना होगा।

यदि आपकी सालाना आय सात लाख रुपये से एक रुपया भी ज्यादा है तो आपको निम्न टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा -

0-3- कोई कर नहीं
3-6- 5 प्रतिशत
6-9 - 10 प्रतिशत
9-12 - 15 प्रतिशत
12 - 15 - 20 प्रतिशत
15 + - 30 प्रतिशत

यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम चुनते हैं तो आपका कर निर्धारण उसी अनुसार होगा। उसमें आप 80C और 80 D इत्यादि के तहत छूट पा सकते हैं ।।



*नई और पुरानी टैक्स रिजीम (नीति) में कर्मचारी वर्ग पर पड़ने वाले फर्क की समीक्षा......*

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माना कि किसी कर्मचारी की सालाना सैलरी से कुल इनकम रु. 900000

*कुल कटौती* = स्टैंडर्ड डिडक्सन
(50000) + धार 80C के तहत राहत (150000) + एनपीएस की राहत (50000) = 250000.

*कुल कर योग्य आय-*

900000-250000 = 650000


*आयकर की गणना-*
250000 पर आयकर =0.00
अगले 250000 पर आयकर@5%= 12500
शेष 150000 प‌र आयकर@20%= 30000

पुरानी टैक्स नीति के अनुसार
*कुल आयकर=42500*

इसमें अन्य धाराओं की राहत (जैसे होम लोन के ब्जाज पर अधिकतम् 2 लाख की राहत 24 B के तहत, मेडिकल के खर्चे स्वयं के 25000 तथा माता पिता के 25000/50000 80D के अन्तर्गत) घटाई जाय तो आयकर और भी कम बनेगा।
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अब 2023 के बजट के अनुसार नई टैक्स नीति का अध्ययन करते हैं।
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*कुल वार्षिक इनकम= 900000*
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300000 पर टैक्स=0.00

अगले 300000 पर टैक्स@5%= 15000

अगले 300000 पर टैक्स@10%= 30000

नई टैक्स नीति के अनुसार
*कुल टैक्स = रुपए  45000*
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*और अगर आपने होम लोन ले रखा है (जिसके ब्याज चुकाने पर सेकशन 24B में 2 लाख तक अपनी टेक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं और होम लोन के मूल धन के चुकाने पर भी 80C में राहत ले सकते थे) 

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