सूचना उपलब्ध न कराने पर खंड शिक्षाधिकारी पर लगाया जुर्माना


 

सूचना का अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी न उपलब्ध कराने पर सूचना आयोग ने खंड शिक्षाधिकारी, कल्याणपुर से 25 हजार रुपये बतौर जुर्माना वसूले जाने के आदेश दिये हैं। यह वसूली खंड शिक्षाधिकारी के वेतन से कटौती कर की जायेगी।






खंड शिक्षाधिकारी कल्याणपुर द्वारा परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने वाली ऐच्छिक विषय उर्दू की पुस्तकों की मांग कई वर्षों से नहीं की जा रही है। इस सम्बंध में आरटीआई कार्यकर्ता उन्नाव निवासी अरशद अली ने विकास खंड के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के ऐच्छिक विषय उर्दू की पढ़ाई से वंचित होने का आरोप लगाते हुए खंड शिक्षाधिकारी से कुछ सूचनाएं मांगीं थीं। समय से सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर अरशद अली ने बीएसए कार्यालय में प्रथम अपील दायर की। लेकिन इसके बावजूद बीएसए कार्यालय से भी उन्हें सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी गयीं, जिसके बाद उन्होंने सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की। आयोग द्वारा दिये गये आदेश के बावजूद जन सूचना अधिकारी सूचनाएं देने में आनाकानी करते रहे, जिसके बाद सूचना आयोग ने कड़े कदम उठाते हुए जन सूचना अधिकारी / खंड शिक्षाधिकारी कल्याणपुर पर 25 हजार रुपये बतौर जुर्माना लगाया है। उन्होंने यह आदेश देते हुए कहा है कि जुर्माना की राशि खंड शिक्षाधिकारी के वेतन से काटी जायेगी।