नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने अग्निपथ योजना को सही ठहराने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की एक पीठ ने कहा कि अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले रक्षा बलों में शारीरिक तथा चिकित्सकीय जांच सहित विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि क्षमा कीजिए, हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते।
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