शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य होगा आंतरिक लोकपाल


देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों की शिकायतों का अब लोकपाल निवारण करेगा। यूजीसी ने शिकायत निवारण विनियम-2023 को अधिसूचित कर दिया है। यह विनियम 2019 की जगह काम करेगा।


इसके तहत दाखिला संबंधी गड़बड़ी, फीस, सर्टिफिकेट वापस न करना, उत्पीड़न, परीक्षा संचालन में अनियमितता, छात्रवृत्ति, दाखिले के लिए अलग से पैसे की मांग करना, आरक्षण नियमों का पालन न करना आदि अन्य शिकायतों पर अब 15 कार्य दिवस के तहत समिति को रिपोर्ट और 30 दिनों में निपटारा करना होगा। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए समिति बनाने के साथ लोकपाल नियुक्त करना होगा। लोकपाल के रूप में पूर्व कुलपति या सेवानिवृत्त प्रोफेसर नियुक्त होंगे, जिन्हें विभागाध्यक्ष या डीन के रूप में काम करने का अनुभव हो।