FY 2023-24 में 2 टैक्स रिजाइम है एक पुराना एक नया, जानिए


*FY 2023-24 में 2 टैक्स रिजाइम है एक पुराना एक नया । पुराने में* *आपको सारे डेडक्शंस ऐसे ही मिलते रहेंगे यानी 80C ,80 D...... लेकिन नए टैक्स रिज़ाइम में इसकी सुविधा नहीं मिलेगी । अगर आपकी इनकम 7.5 लाख तक है तो आपको जीरो* *टैक्स देना है अगर इससे 1 रुपया भी ज्यादा हुआ* *तो आपको 25000 टैक्स* *देना पड़ेगा जो नॉन रिफंडेबल है यानी आप रिफंड नही ले सकते है*
*सीधा सीधा मतलब यह है की सरकार चाहती है आप खूब खर्चा करे सेविंग एकदम नही करे।आपको कौन सा टैक्स रिजाइम लेना है अपनी*टोटल इनकम और सेविंग के हिसाब से तय कर ले* *बाकी न्यू और ओल्ड में जब चाहे स्विच कर सकते है कोई बाध्यता नहीं है*
*अध्यापक हित*