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19 August 2023

प्रधानाचार्य पर लगा 25 हजार का अर्थदंड




सतहरिया। मुंगराबादशाहपुर नगर में स्थित हिंदू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पर सूचना आयोग ने सूचना न देने पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। संस्थापक पौत्र व आजीवन सदस्य हिंदू हाई स्कूल सोसायटी बृजेश कुमार गुप्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कॉलेज के प्रबंध समिति के चुनाव से संबंधित सूचना मांगी थी। समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।






तब सूचना उपलब्ध कराने के लिए द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग लखनऊ में किया गया था। सूचना देने के मामले को गंभीरता से न लेने, सूचना को छिपाने, समय सीमा के तहत सूचना न देने और निर्धारित सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी द्वारा आयोग के सम्मुख उपस्थित न होने पर राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने 25 हजार का अर्थदंड प्रधानाचार्य के ऊपर लगाया है। आयोग ने अर्थदंड की वसूली करने के लिए प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा, जिलाधिकारी व मुख्य कोषाधिकारी जौनपुर को आदेश की प्रति भेजा है। 

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