72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी फीस वापसी के लिए पहुंचने लगे कोर्ट



। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी राजकुमार मिश्र को हाईकोर्ट के आदेश पर 18500 रुपये की फीस वापसी होने के बाद कई अन्य अभ्यर्थी याचिकाएं करने लगे हैं। डेढ़ लाख अभ्यर्थियों से फीस के रूप में मिले 290 करोड़ वापसी करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 20 अगस्त तक सूचना मांगी है।




 सचिव ने 17 अगस्त को सभी डायट प्राचार्य और बीएसए को जारी पत्र में लिखा है कि जिलों से निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना उपलब्ध न होने के कारण शुल्क वापसी किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अभ्यर्थियों की ओर से शुल्क वापसी के लिए न्यायालय में याचिकाएं की जा रही हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों के नाम, पिता का नाम, कंट्रोल नंबर, जन्मतिथि, बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, श्रेणी और धनराशि की सूचना भेजने को कहा है। पहले दस अगस्त तक सूचना मांगी गई थी, लेकिन जौनपुर और अलीगढ़ से ही सूचना मिली है।