28 October 2023

NPS घोटाला: एन०पी०एस० खातो में निवेशित रकम को बिना उनकी सहमति के डिफाल्ट फण्ड से अन्य फण्ड में स्थानान्तरित करने मामले में बाबू निलंबित


श्री आलोक गुप्ता, वरिष्ठ सहायक (स्तर-5 रू० 29,200-92,300) कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद प्रयागराज को निम्नांकित आरोप के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित (Contemplated) करते हुये उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है:-


1. आप द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद प्रयागराज के यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड का दुरूपयोग कर जनपद प्रयागराज के कुछ अध्यापकों / कर्मचारियों के एन०पी०एस० खातो में निवेशित रकम को बिना उनकी सहमति के डिफाल्ट फण्ड से अन्य फण्ड में स्थानान्तरित कर दिया गया, जिसके लिये आप पूर्णरूपेण दोषी है।

2. आप द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद प्रयागराज के यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड का दुरूपयोग करते हुये कुछ अध्यापकों / कर्मचारियों के एन०पी०एस० खाते में निवेशित रकम को बिना उनकी अनुमति के अन्य कम्पनियों निवेश किया गया जो घोर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। आपका उक्त कृत्य शासकीय कार्य के प्रति स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही का द्योतक होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 यथा संशोधित में विहित प्राविधानों के विपरीत है, जिसके लिये आप पूर्णरूपेण दोषी है।

3. आप द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 के आलोक में शासकीय कार्य के प्रति सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, व्यवहार व आचरण को विनियमित करने वाले विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण नही किया गया, जिसके लिये आप

पूर्णरूपेण दोषी है। 2- उक्त आरोपों की जाँच हेतु सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज को पदेन जाँच अधिकारी नामित किया जाता है।

3- निलम्बन अवधि में श्री आलोक गुप्ता, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद प्रयागराज को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय वेतन राशि के बराबर देय होगी तथा उनके जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ता के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा महगाई भत्तों का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं हुआ था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री आलोक गुप्ता, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद प्रयागराज इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

5- निलम्बन अवधि में श्री आलोक गुप्ता, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद प्रयागराज अपनी उपस्थिति राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज अर्जुनपुरगढ़ा जनपद फतेहपुर में देंगे।