कक्षा दो की छात्रा की पिटाई का मामला सीडब्लूसी ने लिया संज्ञान


बस्ती। न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने दुबौलिया थाना क्षेत्र के एक विद्यालय के शिक्षक द्वारा कक्षा दो की छात्रा की पिटाई करने के मामले का संज्ञान में लिया है। न्याय पीठ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को पत्र लिखकर कार्रवाई का आदेश दिया है। इस मामले में न्याय पीठ ने 20 दिसंबर तक आख्या मांगी है।





जानकारी के अनुसार, छात्रा के पिता ने न्याय पीठ के समक्ष उपस्थित होकर शिकायती पत्र सौंपा। कहा कि बेटी आरबीएस पब्लिक स्कूल में कक्षा दो की पढ़ाई कर रही है। बेटी की तबीयत खराब हो जाने के कारण वह पांच दिन स्कूल नहीं जा पाई थी। तबीयत ठीक होने पर खुद उसे स्कूल ले जाकर छोड़ दिया। उस समय कक्षा अध्यापक के विद्यालय में उपस्थित नहीं होने पर फोन से वार्ता कर स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी दी और अपने काम पर चला गया।




शाम को वह जब घर आया तो बेटी ने बताया कि क्लास टीचर ने स्कूल नहीं जा पाने के दंड स्वरूप प्रति दिन चार छड़ी के हिसाब से उसे मारा है। पीड़ित के अनुसार, बेटी के बाएं हाथ में सूजन आ गई थी। इस घटना के बाद से बेटी भयभीत है तथा स्कूल नहीं जा रही है। मासूम बालिका की पिटाई का मामला संज्ञान में आने पर न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, मंजू त्रिपाठी, डाॅ. संतोष श्रीवास्तव ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए बीएसए को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का आदेश देते हुए आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने कहा कि मासूम बालिका की पिटाई का मामला बेहद संवेदनशील है। किसी भी नाबालिग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।