इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति के मामले में आदेश का अनुपालन नहीं होने पर बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पाठक ने सुभाषचंद्र की अवमानना याचिका पर उसके अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी को सुनकर दिया है। याची सुभाषचंद्र वर्ष 2011 में मृतक आश्रित कोटे में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हुआ था लेकिन टीईटी प्रमाणपत्र न होने के कारण उनकी नियुक्ति वर्ष 2012 में समाप्त कर दी गई। जिसके विरुद्ध याचिका दाखिल की गई, जिसे एकलपीठ ने खारिज कर दिया लेकिन यह आदेश दिया कि तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर याची की नियुक्ति के संदर्भ में विचार किया जाए। एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध याची ने विशेष अपील की, जो खारिज हो गई।