पारिवारिक पेंशन: बेसिक में कार्यरत सभी शिक्षकों को जानकारी होना आवश्यक



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*BY निर्भय सिंह & अरुण कुमार मिश्र*

*पारिवारिक पेंशन*

_बेसिक में कार्यरत सभी शिक्षकों को मेरा सादर नमस्कार_

कोरोना काल मे हमने अपने कई शिक्षक साथियों को खो दिया है ,ऐसे में कई साथियों के प्रश्न थे जिनका उत्तर प्राप्त जानकारी के अनुसार देने का यथासम्भव प्रयास कर रहा हूँ..

*प्रश्न:1. यदि बेसिक में कार्यरत शिक्षक की नियुक्ति के 10 दिन बाद किसी कारणवश डेथ हो जाती है ,तो क्या उसके परिवार को पेंशन मिलेगी?*

उत्तर: हाँ, पारिवारिक पेंशन कर्मचारी के आश्रित को अवश्य मिलेगी।

*प्रश्न:2. क्या पारिवारिक पेंशन के लिए शिक्षक का NPS कटना अनिवार्य है?*


*_उत्तर: पारिवारिक पेंशन शिक्षक के आश्रित को हर हाल में मिलेगी,चाहे NPS कट रहा हो या नही।_*

प्रश्न:3 सेवाकाल के दौरान किसी शिक्षक की मृत्यु होने पर आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति किस पद पर देय है?

उत्तर: सेवाकाल के दौरान किसी भी शिक्षक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को निम्न नियम के अनुसार नियुक्ति मिलेगी..

(A) यदि आश्रित बी एड या डीएलएड और प्राथमिक TET/CTET पास है तो उसे प्राथमिक में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति मिलेगी।

(B) यदि आश्रित उपरोक्त योग्यता नही रखता है तो उसे विभाग में ही अनुचर पद पर नियुक्ति दी जाएगी,चाहे योग्यता कुछ भी हो।

नोट: कुछ साथियों का कहना है कि जल्द ही इंटर पास आश्रितों को लिपिक पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इस बारे में मेरा मत यही है कि बहुत दिन से ऐसी चर्चा है ,लेकिन अभी तक ऐसा कोई शासनादेश नही आया है। इसमें एक बाधा यह भी है कि पहले से ही स्नातक ,परास्नातक पास अनुचर पद पर अनुकम्पा नियुक्ति में हैं ,जब तक उन्हें भी लिपिक पद पर प्रोन्नत नही किया जाएगा तब तक यह दिवास्वप्न ही है। लिपिक पद बेसिक में बहुत सीमित मात्रा में हैं और अनुकम्पा नियुक्ति वाले बहुत अधिक हैं।


प्रश्न :4 यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो किसी एक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर क्या आश्रित पुत्र या पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति मिलेगी?

उत्तर: चूंकि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं ,इसलिए आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नही मिलेगी। हालांकि पारिवारिक पेंशन अवश्य मिलेगी।

प्रश्न:5 यदि आश्रित स्नातक है और वह बीएड/डीएलएड और प्राथमिक टेट करके शिक्षक पद पर नियुक्ति कुछ वर्षों बाद पा सकता है?

उत्तर: हां, 5 साल तक होल्ड पर रख सकते हैं,याद रखें ये अनुकम्पा नियुक्ति है ,आपका अधिकार नही। इसलिए अनुकम्पा नियुक्ति में जितना जल्द हो सके आवेदन कर देना चाहिए।

*प्रश्न:6 सेवाकाल में मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किस प्रकार होता है?*

उत्तर: पारिवारिक पेंशन का निर्धारण निम्न प्रकार से होता है....

(A) यदि सेवा के 7 वर्ष या उससे अधिक हो गए हैं तो आश्रित को दिवंगत शिक्षक के मूल वेतन का 50 प्रतिशत+ वर्तमान DA देय होगा । यह मूल व्वेटन 50 प्रतिशत केवल 10 वर्ष तक ही देय होगा। 10 वर्ष बाद यह 50 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत रह जायेगा।


(B) यदि सेवा के 7 वर्ष से कम हुए हैं तो आश्रित को दिवंगत शिक्षक के मूल वेतन का 30 प्रतिशत+ वर्तमान DA देय होगा।
नोट: वर्ष में दो बार DA बढ़ता है। इसलिए पेंशन भी प्रत्येक 6 माह पर बढ़ जाती है।

प्रश्न :7 सेवाकाल के दौरान किसी शिक्षक की मृत्यु होने पर आश्रित को कौन कौन से लाभ देय हैं?
उत्तर:
A. अनुकम्पा नियुक्ति
B.डेथ ग्रेच्युटी (यदि 60 वर्ष में सेवानिवृत्त होने का विकल्प भरा गया हो)
C. सामूहिक बीमा कटौती का लाभ
D.पारिवारिक पेंशन

प्रश्न:8 यदि सेवा के दौरान किसी शिक्षक की मृत्यु हो गयी हो ,तो आश्रित को वर्तमान समय मे लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए या नही?

उत्तर: इस बारे में भिन्न भिन्न शिक्षकों का मत भिन्न-भिन्न हो सकता है ,लेकिन जहां तक मेरी राय है ,अनुकम्पा नियुक्ति को अधिक समय तक टाला नही जाना चाहिए ,बल्कि अनुचर पद पर नियुक्ति ले लेनी चाहिए।

प्रश्न 9 सेवाकाल के दौरान किसी शिक्षक की मृत्यु होने पर आज न्यूनतम कितनी पेंशन बनेगी?

उत्तर: इसका उत्तर इस उदाहरण से समझिए ,जैसे यदि किसी शिक्षक को जुलाई 2023 में प्राथमिक में नियुक्ति मिली है ,और अगस्त 2023 में उसकी किसी कारणवश असामयिक मृत्यु हो गयी तो उसके आश्रित को पेंशन बनेगी=
मूल वेतन 35400 का 30%+ DA= 10620+ 10620 का 42%= 10620+4460= 15080 रुपये प्रति माह

आपका
निर्भय सिंह बाराबंकी
मो 7499088470
अरुण कुमार मिश्र
प्रतापगढ़ मो 8574444040