*अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण सत्र :2023-24 स्पेशल*
*अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी के पत्रांक संख्या 832/6-5-208-133/2022 दिनांक 2 जून 2023 के शासनादेश के अनुसार...*
_विषम परिस्थितियों को छोड़कर दूसरी बार स्थानांतरण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय विशेष अपील संख्या 419 D/2021 अजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश के अनुक्रम में अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण में पहले से अंतर्जनपदीय ट्रांसफ़र का लाभ ले चुके शिक्षकों/शिक्षिकाओं को दोबारा आवेदन करने से रोका नहीं जायेगा।परन्तु आवेदन स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जायेगा।_
*उपर्युक्त आदेश के अनुक्रम में एक बार ट्रांसफर का लाभ ले चुके शिक्षकों ने अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण में आवेदन तो कर दिया लेकिन उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में फॉर्म रिजेक्ट हो जाने के कारण वे लोग अभी तक पेयरिंग नहीं कर पाए हैं।सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार की अपील खारिज हो जाने के बाद इसी प्रक्रिया में इनकी पेयरिंग के लिए पोर्टल खोला जाना है।*
*जब तक 2nd ट्रांसफर वालों को इस प्रक्रिया में शामिल होने की शासन से अनुमति नहीं मिल जाती तब तक पोर्टल पर इनकी पेयरिंग नहीं हो सकती।आदरणीय सचिव महोदय और अपने विभाग की तरफ से तैयारी पूर्ण है। शासन से अनुमति मिलते ही पेयरिंग के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा।*
_लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम घोषित हो चुका है और आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है। इसलिए अब सभी विभागीय कार्यों में कल से तेजी आएगी और जल्द ही शासन से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।_
*_आप सभी धैर्य बनाये रखें ,सचिव महोदय ने जो कहा है ,वह अवश्य करेंगे।_*
अगले 3 से 4 दिन हमारे लिए महत्त्वपूर्ण हैं...
आपका साथी
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