अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग, उ०प्र० शासन अनुभाग की विज्ञप्ति/विविध फाइल संख्या-0021/69/2019-सामान्य प्रशासन अनुभाग-1- दिनांक 14-11-2024 के द्वारा निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एकट-1981 (1881 की एक्ट संख्या-26) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-pubयक, 1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है। उत्तर प्रदेश की मा० राज्यपाल, महोदया द्वारा विधान सभा उप-निर्वाचन-2024 (213 सीमामऊ) कानपुर नगर के प्रयोजन के लिये जनपद कानपुर नगर में मतदान दिवस दिनांक 20 नवम्बर, 2024 (बुधवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उप-निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित जिले के कोषागार तथा उप-कोषागार भी उक्त तिथि को बन्द रहेगें ।
अतःउक्त के अनुपालन में जनपद कानपुर नगर में दिनांक 20 नवम्बर, 2024 (बुधवार) को होने वाले विधान सभा, उप-निर्वाचन-2024 (213 सीमामऊ) कानपुर नगर के प्रयोजन हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।