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12 April 2025

सहायक अध्यापिका के तीसरे मातृत्व अवकाश पर विचार का निर्देश

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के सोनबरसा स्थित विद्यालय में सहायक अध्यापिका की 180 दिन के वेतन सहित मातृत्व अवकाश की अर्जी पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को सभी तथ्यों व प्रावधान के हवाले के साथ दो सप्ताह में नए सिरे से मातृत्व अवकाश की अर्जी देने को कहा है। यह भी कहा कि कोई कानूनी अड़चन हो तो यथाशीघ्र याची को सूचित किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने रोली पांडेय की याचिका पर उनके अधिवक्ता जैनेन्द्र पांडेय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है।

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याची का कहना था कि वर्ष 2011 में उसे बेटी हुई तो मातृत्व अवकाश मिला था। इसके बाद वर्ष 2019 में बेटा हुआ, तब भी मातृत्व अवकाश मिला। बेटे की बीमारी से मृत्यु हो गई। अब उसके पास केवल 13 साल की बेटी है। उसने नियमानुसार 180 दिन का मातृत्व अवकाश मांगा तो उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि याची दो बार मातृत्व अवकाश ले चुकी है। अवकाश में दो साल का अंतर होना चाहिए और कहा कि सेवा काल में तीन से अधिक मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता।

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