नई दिल्ली, दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों के संघ एक्शन कमेटी को नोटिस जारी किया।
पीठ ने अभिभावक संघ की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई की। इस दौरान निजी स्कूलों के संघ एक्शन कमेटी की ओर से पेश अधिवक्ता कमल गुप्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि स्कूलों की अपनी स्वायत्तता है। इस पर, पीठ ने अधिवक्ता से कहा कि आपको जो भी बातें रखनी है, उसे अपने जवाब में शामिल कीजिए। नया समाज अभिभावक संघ की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट के एकल पीठ द्वारा आठ अप्रैल और दो जज की पीठ द्वारा 29 अप्रैल को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। एकल पीठ ने कहा था कि सरकारी जमीन पर बने स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेना जरूरी नहीं है। जबकि दो जज की पीठ ने कहा, यह अस्थायी अवलोकन है, अंतिम आदेश नहीं है।
याचिकाकर्ता संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से एकल पीठ के आदेश के उस पैरा को रद्द करने की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी भूमि पर स्थित निजी स्कूल ट्यूशन फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय से पूर्व अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं हैं।