30 May 2025

अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण नीति में बड़ा बदलाव: अब सेवा अवधि में एक से अधिक बार स्थानांतरण संभव

उत्तर प्रदेश परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के लिए अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण नीति में बड़ा बदलाव: अब सेवा अवधि में एक से अधिक बार स्थानांतरण संभव

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए शिक्षकों के अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नई नीति के अनुसार, अब शिक्षक अपनी पूरी सेवा अवधि में एक से अधिक बार अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ ले सकते हैं। पहले यह सीमा एक बार की थी, लेकिन अब इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है, जिससे शिक्षकों को अपनी सुविधा और पारिवारिक जरूरतों के अनुसार स्थानांतरण का अधिक अवसर मिलेगा। यह बदलाव शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

नई स्थानांतरण नीति की मुख्य विशेषताएं

सीमा हटाई गई: पहले शिक्षकों को अपनी पूरी सेवा में केवल एक बार अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की अनुमति थी। अब नई नीति के तहत इस सीमा को समाप्त कर दिया गया है, जिससे शिक्षक आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बार स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया: स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। शिक्षकों को 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड होने अनिवार्य हैं। सत्यापन के बाद, शिक्षकों को ओटीपी के माध्यम से स्थानांतरण की जोड़ी बनानी होगी।

जिला स्तरीय समिति: प्रत्येक जिले में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अध्यक्ष होंगे, और डायट प्राचार्य, बेसिक शिक्षा अधिकारी, और वित्त एवं लेखाधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति स्थानांतरण आवेदनों की जांच और अनुमोदन करेगी।

पात्रता और श्रेणियां: स्थानांतरण केवल नियमित शिक्षकों के लिए उपलब्ध होगा और यह ग्रामीण से ग्रामीण या नगर से नगर संवर्ग में ही होगा। स्थानांतरण निम्नलिखित श्रेणियों में संभव है:

सहायक अध्यापक (प्राथमिक) से सहायक अध्यापक (प्राथमिक)

प्रधानाध्यापक (प्राथमिक) से प्रधानाध्यापक (प्राथमिक)

सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक) से सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक) (विषय समान होने पर)

प्रधानाध्यापक (प्राथमिक) से सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक) और vice-versa (विषय समान होने पर)

प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक) से प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक)

आवेदन प्रक्रिया और समयसीमा: ऑनलाइन आवेदन 1 से 11 अप्रैल 2025 तक किए जा सकते हैं। सत्यापन के बाद 15 मई 2025 तक स्थानांतरण आदेश जारी होंगे, और ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जाएगा। आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

वरीयता और शर्तें: स्थानांतरण के बाद शिक्षक को नए जिले में वरीयता सूची में सबसे जूनियर माना जाएगा, और इसके लिए शपथ पत्र देना होगा कि वे भविष्य में वरीयता या पदोन्नति का दावा नहीं करेंगे।