रामपुर। शहजादनगर थाना क्षेत्र से जुड़े एक छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने प्रधानाचार्य योगेश कुमार को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। साथ ही, न्यायालय ने झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने के आधार पर शिकायतकर्ता शिक्षिका के विरुद्ध वाद दायर करने के आदेश दिए हैं।
यह मामला दो अक्तूबर 2024 का है, जब क्षेत्र के एक निजी स्कूल में कार्यरत शिक्षिका ने प्रधानाचार्य योगेश कुमार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ऑफिस में बुलाकर छेड़खानी की और विरोध पर नौकरी से निकालने की धमकी दी। इसके बाद शिक्षिका ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर शहजादनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। अदालत में चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में प्रधानाचार्य योगेश कुमार को बरी कर दिया। साथ ही कोर्ट ने शिक्षिका द्वारा झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने के चलते उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।