शासनादेश संख्या 68-5099/328/2025-अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा) । / 994409/2025 दिनॉक 16.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का समन्वित उपयोग किये जाने हेतु अपर्याप्त छात्र नामांकन वाले विद्यालयों में छात्र हित में स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए संसाधनों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से निकटस्थ विद्यालयों के साथ युग्मन (Paring of schools) करते हुए एक इकाई के रूप में संचालित करके अनुकूल छात्र संख्या के साथ ही शैक्षणिक संसाधनों का छात्र हित में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना है।
आपके विकासखण्ड में 50 या 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है-