19 June 2025

50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों का एकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

 


उपर्युक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा अधोहस्ताक्षरी की मासिक समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देश के अनुपालन आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके विकासखण्ड में 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों के समीपस्थ विद्यालय की सूचना उपलब्ध करायें। इस सम्बन्ध में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि जिन विद्यालयों में अपर्याप्त छात्र नमांकन है, वहां छात्र हित में स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये संसाधनों के अधिकतम उपयोग से निकटस्थ विद्यालयों के साथ आपसी सहयोग एवं समन्वय करते हुये ऐसे विद्यालयों का निकटस्थ विद्यालयों के साथ युग्मन करते हुये एक इकाई के रूप में कार्य किया जाये जिससे कि अनुकूल छात्र संख्या के साथ ही शैक्षणिक संसाधनों का छात्रहित में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।


अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे विद्यालयों की सूचना निम्न प्रारूप पर 03 दिवस के अन्दर चिन्हित विद्यालयों का स्थलीय भ्रमण करतें हुये युक्तियुग्म हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उक्त प्रारूप पर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।