ए०आर०पी० एवं एस०आर०जी० का क्षमता संवर्द्धन किये जाने के संबंध में।
महोदय / महोदया,
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-68-5099/375/2025, अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा), 1/1029169/2025 दिनांक 18 जुलाई, 2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो ए०आर०पी० एवं एस०आर०जी० की क्षमता संवर्द्धन के संबंध में है। उक्त शासनादेश के माध्यम से ए०आर०पी० एवं एस०आर०जी० के सतत् रूप से प्रोत्साहन, क्षमता संवर्द्धन एवं मार्गदर्शन हेतु विभिन्न गतिविधियों यथा-प्रशिक्षण कार्यक्रम, अकादमिक कार्य हेतु टी०एल०एम०, जनपद स्तरीय कार्यशाला तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं विशिष्ट वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मेण्टर्स को राज्य स्तरीय सम्मेलन तथा विभिन्न राज्यों में शैक्षिक भ्रमण कराये जाने के संबंध में सुसंगत निर्देश निर्गत किये गये हैं।
उक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा एस०आर०जी०, ए०आर०पी० एवं डायट मेण्टर्स को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिये भुगतान किये जाने वाले मोबिलिटी भत्ते की संशोधित दरें भी निर्धारित की गयी हैं। उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2025 के अनुपालन में एस०आर०जी०, ए०आर०पी० एवं डायट मेण्टर्स को शासनादेश लागू होने की तिथि से संशोधित दरों के अनुसार यथानिर्देशित वित्तीय नियमानुसार मोबिलिटी भत्ते तथा टी०एल०एम० संबंधी धनराशि देय होगी। कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।