प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में संविदा पर तैनात जिला कार्यक्रम सहायक और जिला कार्यक्रम समन्वयक को हटाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब कर दोनों कर्मचारियों को नियमित वेतन संग बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की अदालत ने अंबिका प्रसाद पांडे व एक अन्य की याचिका पर दिया। याचियों की ओर से अधिवक्ता ओपीएस राठौर ने दलील दी कि योजना शुरू में स्वास्थ्य विभाग के अधीन थी जिसमें दोनों को संविदा पर नियुक्त किया गया था।