जो बच्चे हाल ही में 18 साल के हुए हैं उनकी वोट बनवाने के लिए आपको फॉर्म-6 भरना होगा। इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पर फॉर्म-6 का फॉर्मेट पुराना है जिसमें वोटर को 2003 की लिस्ट से लिंक करने के एक्सट्रा कॉलम नहीं हैं इसके लिए इलेक्शन कमिशन ने अलग से एनेक्सर-IV जारी किया है। ये एनेक्सर-IV आपने फॉर्म-6 के साथ अटैच करना है। इसके अलावा नए वोटर को अपने जन्मस्थान/जन्मतिथि के अलावा करेंट एड्रेस प्रूफ भी लगाना होगा। करेंट एड्रेस प्रूफ में बिजली/पानी के बिल, फोन बिल वगैरह आते हैं मतलब वो प्रूफ जो हर महीने अपडेट होते रहते हैं वही प्रूफ लगाने हैं। फॉर्म-6 आप अपने BLO से ले लें या नेट से डाउनलोड कर लें, एनेक्सर-IV यहां शेयर कर रहा हूं। फॉर्म-6 आप चार दिसंबर तक या इसके बाद अगले चरण (दावा/आपत्ति) कैंप में भी जमा कर सकते हैं।#voterawareness#SIR

