03 December 2025

टीजीटी परीक्षा में आयु में छूट के आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना, अब पांच को होगी सुनवाई

 

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी परीक्षा में आयु में छूट से पर दाखिल अवमानना याचिका पर जुड़े पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पांच दिसंबर को - न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने कहा कि आयोग सुनवाई के दौरान स्पष्ट और ठोस स्थिति रखे।

 



गरिमा सिंह और 38 अन्य ने - अवमानना याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अदालत के 10 नवंबर 2025 को पारित आदेश की जानकारी होने के बावजूद सरकार अब तक उनके

प्रतिनिधित्व पर कोई निर्णय नहीं ले सकी, जबकि परीक्षा छह दिसंबर से शुरू होने जा रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयु में छूट के मुद्दे पर लंबित निर्णय के कारण कई योग्य उम्मीदवार परीक्षा देने से वंचित होने की कगार पर हैं।


सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता राजेश कुमार ओझा ने अधिकारियों से आवश्यक निर्देश लेने के लिए दो दिन का समय मांगा। कोर्ट ने मामले को पांच दिसंबर दोपहर 12 बजे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।