लखनऊ। राज्य सरकार चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा न देने वाले अधिकारियों और कर्मियों को अब पदोन्नति नहीं देगी।
मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कर्मियों को चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक देना अनिवार्य किया है। जानकारी न देने वालों का नाम एक फरवरी से होने वाली पदोन्नति में शामिल नहीं किया जाएगा।

