प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि शिक्षक बच्चों के भविष्य को आकार देने वाले मार्गदर्शक हैं और समाज के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अदालत ने कहा कि शिक्षकों के स्कूल समय से आने के उद्देश्य से अनिवार्य शिक्षा कानून का लक्ष्य पूरा हो रहा है।
इसी क्रम में न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग व राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए और उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की जाए तथा जिला और ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स गठित कर उनकी नियमित निगरानी की जाए।

