प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। जूनियर हाईस्कूलों में पार्ट टाइम अनुदेशकों के रूप में कार्य करने का अनुभव प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव के रूप में नहीं गिना जा सकता। यह आदेश कोर्ट ने डिम्पल सिंह व 13 अन्य की याचिकाओं पर दिया है।

