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02 January 2026

नए वाहनों में फास्टैग के लिए केवाईवी अनिवार्य नहीं


नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक फरवरी से कार, जीप, वैन के लिए नए फास्टैग जारी करने के लिए ‘नो योर व्हीकल’ (केवाईवी) प्रक्रिया बंद करने का ऐलान किया है।



लोगों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए इस प्रक्रिया को खत्म करने का फैसला किया गया है। अब तक नए वाहन वालों के वैध दस्तावेज होने के बावजूद फास्टैग जारी होने के बाद भी केवाईवी की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। इस कदम से बड़ी संख्या में निजी वाहन मालिकों को सक्रिय फास्टैग के बाद केवाईवी में होने वाली देरी से राहत मिलेगी। कारों के लिए पहले से जारी फास्टैग के लिए केवाईवी की प्रक्रिया केवल तभी शुरू होगी जब कोई शिकायत मिलेगी, जिसमें बिना चिपके हुए फास्टैग, गलत जारी होने या गलत इस्तेमाल से जुड़ी दिक्कतें शामिल हैं। ऐसी कोई शिकायत न होने पर, मौजूदा कार फास्टैग के लिए किसी केवाईवी की जरूरत नहीं होगी।


प्राधिकरण ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों के लिए पहले से सक्रिय फास्टैग के सत्यापन नियम भी सख्त किए हैं। अब फास्टैग सक्रिय करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वाहन डेटाबेस के जरिए गाड़ी के विवरणों का अनिवार्य सत्यापन हो जाएगा।

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