ऐसे मतदाता जिनकी SIR-2026 में गणना प्रपत्र चरण में 2003 के SIR की अंतिम मतदाता सूची से से मैपिंग नहीं हो पाई है ऐसे मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस के प्रथम पृष्ठ के ऊपरी भाग के बांयीं तरफ नोटिस संख्या अंकित है।
ऐसे मतदाताओं को, जारी किये गये नोटिस के सापेक्ष वांछित दस्तावेज online upload करने की व्यवस्था voters.eci.gov.in (वोटर सर्विस पोर्टल) पर उपलब्ध है। वोटर सर्विस पोर्टल पर "submit document against notice issued" टैब पर क्लिक करना होगा तथा उसके उपरान्त पंजीकृत मोबाईल नम्बर अथवा EPIC का विवरण भरकर OTP जनरेट होगा तथा सबमिट करने पर एक नया पेज खुलेगा जहा पर मतदाता को EPIC नम्बर अथवा नोटिस संख्या को भरना होगा तत्पश्चात् पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर पुनः OTP आयेगा। OTP भरने के उपरान्त एक नया पेज खुलकर आयेगा जिसमें select document type टैब पर क्लिक करने पर आयोग द्वारा निर्धारित किये गये दस्तावेजों की सूची दिखाई देगी। select document type टैब पर क्लिक कर जिस दस्तावेज को मतदाता द्वारा दिया जाना है उसे select कर अपलोड कर देना है। (यहा ध्यान रखना है कि यदि आधार में अंकित नाम एवं मतदाता पहचान पत्र पर अंकित नाम की अंग्रेजी वर्तनी में अन्तर है तो ऐसे में दस्तावेज आनलाइन सबमिट नहीं हो पायेगा। यदि आधार के साथ आपका कोई एक्टिव मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब भी आप ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में संबंधित बूथ लेविल अधिकारी के पास वांछित दस्तावेज जमा कर सकते हैं।)
दस्तावेज अपलोड कर तत्पश्चात् esign & submit button पर क्लिक करना है जिसके बाद आधार नम्बर भरना होगा और आधार से लिंक मोबाईल नम्बर पर OTP जनरेट कर भरना होगा। इसके बाद सबमिट करना है।
