इन नियमों में भी बदलाव
1. आईटीआर की समय सीमा बढ़ी : आईटीआर-3 और आईटीआर-4 को दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। आईटीआर -1 और 2 के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई ही रहेगी।
2. संशोधित रिटर्न की तारीख भी बदली : संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 मार्च कर दी गई है। अगर कोई करदाता 31 दिसंबर के बाद इसे दाखिल करना चाहता है तो शुल्क देना होगा।
3. इन पर बदलेगा टीसीए : विदेश में शिक्षा और चिकित्सा के लिए भेजी गई 10 लाख रुपये से अधिक की राशि पर टीसीएस 5% से घटाकर 2% हो जाएगा। इसके साथ ही विदेशी पर्यटन पैकेजों पर भी 2% टीसीएस लगेगा।
4. इन पर टीडीएस नहीं लगेगा : मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाले मुआवजे के ब्याज पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा और इस पर टीडीएस भी नहीं कटेगा।
5. टीडीएस के लिए आसान प्रक्रिया : निवेशक अब फॉर्म 15जी या 15एच सीधे डिपॉजिटरी में जमा कर सकते हैं। इससे डिविडेंड और अन्य निवेश इनकम पर अतिरिक्त टीडीएस कटने से बचा जा सकेगा।
6. ब्याज पर टैक्स : अगर कंपनी बिना ब्याज या कम ब्याज पर लोन देती है, तो उस फायदे पर टैक्स एसबीआई की ब्याज दर के हिसाब से लगेगा। इससे कंपनी से लोन लेना महंगा पड़ सकता है।

