प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति को लेकर दाखिल बीटीसी अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सुनवाई के बाद दिया है।
राजेश कुमार श्रीवास्तव व 23 अन्य याचियों की ओर से याचिका में यह प्रार्थना की गई थी कि जब भी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सहायक शिक्षक के पदों पर रिक्तियां निकाली जाएं, तब उनकी अभ्यर्थिता पर विचार करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया जाए। सुनवाई के दौरान विपक्षी के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की पात्रता, शिक्षण अनुभव के आधार पर वरीयता और आयु में छूट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका में विचाराधीन हैं।
इसके अलावा अब तक किसी भी प्रकार की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। याचियों की ओर से इस पर कोई ठोस प्रतिवाद नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी विज्ञापन के भविष्य की संभावित भर्ती के लिए इस प्रकार का निर्देश मांगना न्यायोचित नहीं है। साथ ही याचिका पूरी तरह भ्रांतिपूर्ण है। कोर्ट ने इन्हीं आधारों पर याचिका को खारिज कर दिया।

