7 जुलाई तक दें जानकारी: छात्रों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस का पूरा ब्योरा मांगा, DIOS ने जारी किए निर्देश
श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में संचालित स्ववित्तपोषित (Self-Financed) माध्यमिक विद्यालयों से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस का विस्तृत विवरण मांगा गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) सत्येंद्र कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी विद्यालयों को निर्देश जारी करते हुए 7 जुलाई तक सूचना उपलब्ध कराने को कहा है।
इन कक्षाओं की फीस का मांगा गया विवरण
DIOS के निर्देश के अनुसार, शासन के आदेशों के क्रम में सभी विद्यालयों को कक्षा 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस का पूरा विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना होगा।
विद्यालयों को निम्न जानकारी देनी होगी—
- विद्यालय का नाम
- संबद्ध बोर्ड का नाम
- कक्षा 9 से 12 तक की ट्यूशन फीस
- अन्य निर्धारित शुल्क (यदि लागू हों)
विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी सूचनाएं 7 जुलाई तक DIOS कार्यालय में जमा कराई जाएं, ताकि उन्हें संकलित कर शासन को भेजा जा सके।
निर्धारित समय पर जानकारी देना अनिवार्य
DIOS ने निर्देश दिया है कि सभी विद्यालय सही एवं पूर्ण जानकारी समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं। समय पर सूचना न देने की स्थिति में संबंधित प्रधानाचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।
माध्यमिक विद्यालयों में केवल अधिकृत पुस्तकें ही पढ़ाई जाएंगी
DIOS ने माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अधिकृत पुस्तकों से ही अध्ययन-अध्यापन कराने के निर्देश भी जारी किए हैं।
निर्देशों के प्रमुख बिंदु:
- केवल परिषद द्वारा निर्धारित प्रकाशकों की पुस्तकें ही पढ़ाई जाएं।
- विद्यार्थियों या अभिभावकों पर किसी विशेष पुस्तक को खरीदने का दबाव न बनाया जाए।
- यदि किसी विद्यालय में अनधिकृत पाठ्य-पुस्तकों के उपयोग की शिकायत मिलती है, तो संबंधित विद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- ऐसी स्थिति में प्रधानाचार्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।
महत्वपूर्ण
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों से शासन के निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने और केवल अधिकृत पुस्तकों से ही शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने को कहा है।

