नई दिल्ली, वि. सं.। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय की सीमा पहली नजर में उचित प्रतीत होती है।
शीर्ष कोर्ट ने यह मौखिक टिप्पणी उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें 2021 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के एक अधिसूचना को चुनौती दी गई है।

