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30 July 2026

सिर्फ आधार के जरिए बैंक खाते से निकासी संभव नहीं


नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि सिर्फ आधार नंबर या आधार से जुड़े बैंक खाते की जानकारी के आधार पर कोई भी व्यक्ति खाते से पैसे नहीं निकाल सकता। बैंक खाते से लेनदेन के लिए आधार नंबर के साथ वैध प्रमाणीकरण अनिवार्य होता है।



जिस तरह एटीएम से पैसे निकालने को डेबिट कार्ड व पिन या ऑनलाइन लेनदेन के लिए ओटीपी की जरूरत होती है, उसी तरह आधार आधारित बैंकिंग सेवाओं में फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या आधार से जुड़े मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए पहचान सत्यापित की जाती है। केवल आधार नंबर जान लेने से बैंक खाते तक पहुंच संभव नहीं है। अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, जिसमें केवल आधार नंबर की वजह से किसी व्यक्ति को आर्थिक नुकसान हुआ हो।

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