14 September 2026

UP Education News: 7 जिलों के पीएम श्री विद्यालयों में PRD जवानों को मिलेगा 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय

 

जनपद आगरा, अंबेडकर नगर, हरदोई, बहराइच, पीलीभीत, खीरी एवं सीतापुर में ₹15000  प्रतिमाह मानदेय पर पीएम श्री विद्यालयों में सुरक्षा कर्मियों के तैनाती के संबंध में


महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ - 226007

शीर्ष प्राथमिकता / वरीयता

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

जनपद—आगरा, अंबेडकरनगर, बहराइच, हरदोई, पीलीभीत, खीरी एवं सीतापुर।

पत्रांक: नि०का०/स०शि०/पी०एम०श्री०/4399/2026-27, दिनांक: 11 सितम्बर, 2026

विषय: पीएम श्री विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र० के पत्रांक: नि०का०/स०शि०/पी०एम०श्री०/2643/2026-27, दिनांक 14 जुलाई, 2026 के माध्यम से प्रदेश में चयनित पीएम०श्री० विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि 07 जनपदों से प्राप्त संलग्न मांग पत्रों के आधार पर पी०आर०डी० सुरक्षा कर्मियों के माह-अप्रैल, 2026 से अक्टूबर, 2026 तक का मानदेय रू० 369.13500 लाख (रुपया तीन करोड़ उनहत्तर लाख तेरह हजार पांच सौ मात्र) का भुगतान किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत् सारिणी में अंकित है :-

सारिणी

क्र.सं.जनपद का नामपी०आर०डी० सुरक्षा कर्मियों की संख्याजनपद की मांग रू. 15,000/- प्रति सुरक्षाकर्मी प्रति माह (माह-अप्रैल, 26 से अक्टूबर, 26 तक कुल धनराशि लाख रू० में)
1आगरा5456.70000
2अम्बेडकरनगर4042.00000
3बहराइच5254.60000
4हरदोई11142.73500
5पीलीभीत3233.60000
6खीरी9397.65000
7सीतापुर9341.85000
कुल योग369.13500

प्रमुख निर्देश:

  1. प्रति सुरक्षा कर्मी हेतु प्रतिमाह रू० 15,000/- की दर से धनराशि का भुगतान किया जाना है।

  2. जिला परियोजना कार्यालय द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल को 03 दिन के अन्दर करते हुए सुरक्षा कर्मी के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

  3. धनराशि का आहरण, खातों का रख-रखाव एवं व्यय प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेंट एण्ड प्रोक्योरमेण्ट-2024 के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

  4. जिस मद में लिमिट के व्यय की अनुमति प्रदान की जा रही है, उसी मद में व्यय की जायेगी। मद विचलन मान्य नहीं होगा।

  5. उल्लिखित कार्य के सापेक्ष वास्तविक कार्य सम्पादन की स्थिति तथा तत्सम्बन्धी भुगतान का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा।

  6. भुगतान जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति के अनुमोदन के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।