‘कोविन’ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड-19 रोधी टीकाकरण की खातिर ‘कोविन’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रलय ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ को बताया कि टीकाकरण के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड सहित नौ पहचान दस्तावेज में से एक का ही होना अनिवार्य है।


शीर्ष अदालत ने इस कथन पर गौर किया और सिद्धार्थशंकर शर्मा की याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि ‘कोविन’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की खातिर आधार कार्ड पर अनिवार्य रूप से जोर दिया जा रहा है।

पीठ ने कहा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रलय ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि जिनके पास पहचान पत्र नहीं हो सकते हैं, उनके लिए भी प्रविधान किए गए हैं। अदालत ने कहा, केंद्र के अधिवक्ता ने बताया है कि बिना पहचान पत्र वाले लगभग 87 लाख लोगों को टीके लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि उसे आधार कार्ड नहीं होने के कारण टीकाकरण नहीं किया गया था। इसका भी हलफनामे में निपटारा किया गया है।
primary ka master, primary ka master current news, primarykamaster, basic siksha news, basic shiksha news, upbasiceduparishad, uptet