शिक्षामित्र के हाथों पिटे प्रधानाध्यापक को दंडित करने पर जवाब मांगा, कोर्ट ने दिया यह आदेश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्र के हाथों पीटे गए कार्यवाहक प्रधानाध्यापक को विभागीय जांच में दोषी करार देकर दंडित करने के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने सिद्धार्थ नगर निवासी मनोज कुमार यादव की याचिका पर दिया है। 




अधिवक्ता नवीन शर्मा का कहना था कि याची खुनियांव ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय आगर्दीडीह में कार्यवाहक प्रधानाध्याक है। इसी विद्यालय की शिक्षामित्र के विद्यालय से अनुपस्थित रहने से शिकायत की थी और एक दिन की छुट्टी चढ़ा दी थी। नाराज शिक्षामित्र ने एक अन्य शिक्षक के साथ मिलकर याची पर हमला किया। 



दूसरे ने उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में जांच कराई और याची को विद्यालय में व्यवस्था सुचारु रूप से न चला पाने का दोषी करार देते हुए दंडित कर दिया। याचिका में जांच रिपोर्ट और दंड के आदेश को चुनौती दी गई है।