इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएसी कांस्टेबलों के सशस्त्र पुलिस में स्थानांतरण पर लगाई रोक

 प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएसी में कार्यरत कांस्टेबलों के सशस्त्र पुलिस में स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही प्रकरण में राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने सुनील कुमार चौहान और 186 अन्य कांस्टेबलों की याचिका पर दिया है।



याचीगण के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का तर्क था कि अपर पुलिस अधीक्षक पीएसी हेड क्वार्टर लखनऊ ने सात मई 2022 को एक आदेश जारी कर कांस्टेबलों का सशस्त्र पुलिस में स्थानांतरण करने का आदेश दिया है। इसके बाद याचीगण का स्थानांतरण पीएसी से विभिन्न जिलों और मंडलों में कर दिया गया। याचिका में कहा गया है कि पीएसी के जवानों का स्थानांतरण सिर्फ पीएसी के भीतर एक से दूसरे स्थान पर प्रदेश सरकार द्वारा गठित प्रादेशिक आम्र्ड कांस्टेबुलरी इस्टैब्लिशमेंट बोर्ड की तरफ से ही हो सकता है। लेकिन, स्थानांतरण आदेश को देखने से स्पष्ट है कि सरकार ने ऐसा कोई बोर्ड गठित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में पीएसी कांस्टेबलों का स्थानांतरण पीएसी से बाहर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।