दो साल बाद बोनस रिकवरी का आदेश जारी


लखनऊ। नवंबर 2020 में जारी राज्यकर्मियों के बोनस से संबंधित शासनादेश में वित्त विभाग ने करीब दो साल बाद मंगलवार को एक संशोधन जारी किया है। जिसके लिखा गया है कि त्रुटिवश बोनस के शासनादेश में संस्थाओं शब्द लिख गया था, जिसे विलोपित समझा जाए।





यदि संस्थाओं ने बोनस दिया है तो उसकी वसूली की कार्यवाही की जाए। अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने मंगलवार को यह शासनादेश जारी किया।