डेंगू से बचाव को स्कूलों में फॉगिंग कराएं हाईकोर्ट


डेंगू से बचाव को स्कूलों में फॉगिंग कराएं हाईकोर


डेंगू से बचाव को स्कूलों में फॉगिंग कराएं हाईकोर्टलखनऊ, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शहर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार को चेताया है। न्यायालय ने बच्चों के स्कूलों में फॉगिंग सुनिश्चित करने का आदेश नगर निगम को दिया है। इसके साथ न्यायालय ने कॉलोनियों और मोहल्लों में फॉगिंग के लिए सामुदायिक सहयोग लेने की भी सलाह दी है। मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने आशीष मिश्रा और अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते पारित किया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और नगर निगम के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि वेक्टर-जनित रोगों के रोकथाम के लिए कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस क्रम में तीन कमेटियां भी बनाई है। इस पर पीठ ने कटाक्ष करते कहा कि अखबारों में तो आपके प्रयास दिख रहे हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर भी काम किया जा रहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि अखबारों में एक और डेंगू मरीज के मृत्यु की खबर है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्कूलों में फॉगिंग सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया।