वित्तीय वर्ष 2022-23 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ग के अन्तर्गत गैर -सहायतित मान्याता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में आवंटित बजट के शत प्रतिशत उपभोग के सम्बन्ध में