18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों का स्वयं वाहन चलाकर स्कूल जाना वर्जित


_*18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों का स्वयं वाहन चलाकर स्कूल जाना वर्जित।*_