कार्यवाहक प्रधानाध्यापक को मिलेगा प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन, उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद दिए आदेश


फर्रुखाबाद। परिषदीय विद्यालयों के कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को अब प्रधानाध्यापक के समान वेतन मिलेगा। उच्च न्यायालय ने इसके आदेश दिए हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी इस तरह के कोई विभागीय आदेश नहीं आए हैं।

प्रयागराज में तैनात शिक्षक त्रिपुरारी दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2005 में हुई थी। वह उच्च प्राथमिक व संविलियन विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में तैनात रहे। जिन विद्यालयों में वह कार्यवाहक प्रधानाध्यापक रहे, वहां कभी भी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई। प्रधानाध्यापक के तौर पर कार्य करने के बावजूद उन्हें प्रधानाध्यापक पद का वेतन नहीं दिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए

न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने आदेश दिए कि प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक के समान वेतन दिया जाए।

इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षाधिकारी गौतम प्रसाद ने बताया कि हाईकोर्ट के इस तरह के आदेश की चर्चा है, लेकिन अभी उनके पास कोई विभागीय आदेश नहीं आया है। गौरतलब है कि जनपद के 1576 परिषदीय विद्यालयों में अधिकतर में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक ही तैनात हैं।