मुरादाबाद। अब 15 वर्ष से कम की सेवा पर शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार नहीं मिल सकेगा। बदले नियमों में प्रक्रिया काफी कड़ी कर दी गई है। अब जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या भी कम हुई तो वहां के अध्यापक भी आवेदन करने से वंचित रहेंगे। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
राज्य अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2023 के आवेदन की समय सारिणी जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले ही शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा सेवानिवृत्त में पांच वर्ष से कम की अवधि वाले शिक्षक आवेदन से वंचित रहेंगे। वहीं विद्यालय में छात्रों के नामांकन को भी कसौटी पर रखा गया है। शिक्षक पुरस्कार की दौड़ में वहीं शामिल होंगे, जहां के प्राथमिक विद्यालय में 150 से कम, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 105 से कम एवं कंपोजिट विद्यालय में 255 छात्र-छात्राओं से कम नामांकन न हो।
पूर्व में ये पुरस्कार प्राप्त कर चुके शिक्षक भी आवेदन नहीं कर सकेंगे। शिक्षा निदेशक के पत्र के बाद बीएसए डॉ. अजीत कुमार ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को इस बावत पत्र जारी कर दिया है। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए 15 जून आवेदन कर सकेंगे।