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27 January 2025

रियायत: पुरानी छोड़ नई गाड़ी लेने पर छूट बढ़ेगी


नई दिल्ली, एजेंसी। परिवहन मंत्रालय ने बीएस-2 और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को स्क्रैप कराने के बाद नए वाहनों की खरीद पर एकमुश्त कर में छूट को दोगुना कर 50 फीसदी तक करने का प्रस्ताव तैयार किया है। केंद्र सरकार अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से छुटकारा पाने के उद्देश्य से यह कदम उठाना चाहती है।



फिलहाल, पुराने निजी वाहनों को कबाड़ करने के बाद नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में 25 फीसदी की छूट दी जाती है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के मामले में यह छूट 15 प्रतिशत तक सीमित है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 24 जनवरी को जारी मसौदा अधिसूचना में कहा कि 50 प्रतिशत तक की छूट उन सभी वाहनों (वाणिज्यिक एवं व्यक्तिगत दोनों) पर लागू होगी जो बीएस-2 मानक के अनुरूप हैं या बीएस-2 मानक लागू होने से पहले निर्मित हुए हैं।


दोनों श्रेणी के वाहनों पर लागू होगी व्यवस्था: मंत्रालय की मसौदा अधिसूचना के अनुसार, यह छूट मध्यम एवं भारी निजी तथा परिवहन वाहनों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बीएस-2 वाहनों पर लागू होगी।

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